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यू०पी० नीट यू0जी0 2023 की ऑनलाइन काउन्सलिंग के संबंध मे महत्वपूर्ण सूचना / निर्देश यू०पी० नीट यू0जी0-2023 (एम०बी०बी०एस०/ बी०डी०एस० ) की ऑनलाइन कॉमन काउसिंलिंग कराये जाने का प्रकरण भारत सरकार के विचाराधीन है। भारत सरकार द्वारा काउन्सिलिंग के संबंध मे जैसे ही निर्णय लिया जायेगा उसकी स्थिति से सूचित किया जायेगा । • किसी भी अनाधिकृत संस्था / व्यक्ति अथवा स्वयं के स्तर पर लिए गये समस्त प्रवेश पूर्णरूप से अवैध माने जायेंगे। यदि भविष्य में ऐसे अनाधिकृत प्रवेश के संबंध मे इस कार्यालय को कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी के स्वयं का होगा। जिस पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी । • भारत सरकार द्वारा आयोजित नीट परीक्षा में सफल घोषित किए गये अभ्यर्थी ही यू०पी० नीट यू0जी0-2023 काउसिंलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह है । • निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेण्टल कालेज / विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी काउन्सिलिंग / च्वाइस फिलिंग से पूर्व ही सम्बन्धित कालेज के बारे मे स्वयं सम्पूर्ण जानकारी अपने स्तर से प्राप्त कर ले । आवंटन के पश्चात् किसी विषमता की स्थिति मे इस कार्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा । • प्रदेश के राजकीय मेडिकल / डेन्टल कालेजों / विश्वविद्यालयों / संस्थानों मे प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होनें हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट दोनो परीक्षाएं उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो, उनके लिए डोमिसाईल / सामान्य निवास प्रमाण-पत्र आवश्यक नहीं होगा । डोमिसाइल के संबंध मे ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट एक अथवा दोनों परीक्षाएं प्रदेश के बाहर से उत्तीर्ण की है तथा उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी है ऐसे अभ्यर्थियों हेतु डोमिसाईल / सामान्य निवास प्रमाण-पत्र हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या: 157 / तीन-2003 - 77 (11) / 83 दिनांक 18.02.2003 में जो प्रारूप निर्धारित किया गया है उसी पर डोमिसाईल / सामान्य निवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। (शासनादेश संलग्न) • प्रदेश के निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेन्टल संस्थानों की सीटो पर प्रवेश हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सहित भारत के अन्य प्रदेशो के निवासी भी अर्ह होंगे। UG-2023 आरक्षण के संबंध मे :- आरक्षण (अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) संबंधी समस्त प्रमाण-पत्र उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होंगे। उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्ल्यू0एस0) के आरक्षण प्रमाण-पत्र दिनांक 01 अप्रैल, 2023 के बाद का निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होगें । यू०पी० नीट यू0जी0-2023 के अन्तर्गत उपश्रेणी के आरक्षण संबंधी लाभ हेतु निम्नांकित बिन्दु के अनुसार निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य होगें:- दिव्यांगजनो के दिव्यांगता प्रमाण-पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रो से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र मान्य होंगे। (MCC Letter No. Ref. U-11011/01/2023- MEC dated 05-7-2023) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितो के लिए आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होंगे । > एन०सी०सी० प्रमाण-पत्र ("सी" सार्टीफिकेट "बी" ग्रेडिंग के साथ) निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया ही मान्य होगा । भूतपूर्व सैनिक (युद्ध मे अपंग / सेवानिवृत्त / शहीद) के पुत्र-पुत्री के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के प्रदेशो से निर्गत आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र अनुमन्य नही होगें । आल इण्डिया के प्रारूप पर जारी आरक्षण प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगे । निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेन्टल कालेजो की सीटो पर कोई आरक्षण देय नहीं है । शैक्षिक अर्हताएं:- यू०पी०नीट यू0जी0-2023 के माध्यम से एम०बी०बी०एस०/ बी०डी०एस० पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु एन०टी०ए० द्वारा जारी ब्रोशर मे उल्लिखित शैक्षणिक अर्हताएं लागू होगीं । काउन्सिलिंग के संबंध मे अद्यतन / महत्वपूर्ण सूचनाओं की जानकारी हेतु समय-समय पर विभागीय वेबसाइट www.dgmeup.gov.in तथा www.upneet.gov.in का निरन्तर अवलोकन करते रहे । Kiyakha महानिदेशक UG-2023 संख्या-157/ तीन-2003-77(11)/83 प्रेषक, सेवा में, तुलसी गौड़, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन । समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश | सामान्य प्रशासन अनुभाग desop.nic.in लखनऊः दिनॉक : 18 फरवरी, 2003 विषय :- डोमीसाईल / सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में प्रक्रिया का निर्धारण। महोदय, जिलाधिकारी के समक्ष डोमीसाईल / सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त होते रहते है। डोमीसाईल / सामान्य निवास संबंध प्रमाण पत्र की आवश्यकता सामान्यतयः पैरा मिलिट्री व अन्य संस्थाओं में रोजगार हेतु भर्ती, डिग्री कालेज व विश्वविद्यालयों में प्रवेश एवं एल०पी०जी० - केरोसिन डीजल डीलरशिप आदि प्राप्त करने के मामलों में होती है। प्रायः जनपदों में ऐसे मामले शासन को संदर्भित कर दिये जाते है। 2- " डोमीसाईल / सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु